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अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाने के संबंध में HC में सुनवाई

भोपाल के टीटी नगर चौक पर पूर्व सीएम स्व. अर्जुन सिंह की प्रतिमा स्थापित किये जाने को चुनौती देने वाले मामले को सख्ती से लिया है. कोर्ट ने सरकार की ओर से जवाब के लिये मोहलत मांगने पर नाराजगी व्यक्त की है.

Madhya Pradesh High Court
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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Published : Jun 24, 2021, 9:41 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के टीटी नगर चौक पर पूर्व सीएम स्व.अर्जुन सिंह की प्रतिमा स्थापित किये जाने को चुनौती देने वाले मामले को सख्ती से लिया है. चीफ जस्टिस मो. रफीक और जस्टिस विजय कुमार की युगलपीठ ने गुरुवार को सुनवाई दौरान, सरकार की ओर से जवाब के लिये मोहलत मांगने पर नाराजगी व्यक्त की.

अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाए जाने को HC में चुनौती

युगलपीठ ने अंतिम मौका देते हुए पूर्व में दी गई अंडरटेकिंग को पूरा कर जवाब पेश करने के लिये चार सप्ताह की मोहलत दी है. युगलपीठ ने स्पष्ट किया है कि इसके आगे अब कोई समय नहीं दिया जायेगा. युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है. उल्लेखनीय है कि यह जनहित का मामला जबलपुर के एडवोकेट ग्रीष्म जैन की ओर से दायर की गई थी. जिसमें भोपाल के टीटी नगर लिंक रोड पर चौक के बीचों-बीच पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की दस फिट की मूर्ति लगाये जाने को चुनौती दी है.

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आवेदक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों या सरकारी जगहों पर नेताओं की मूर्ति लगाने पर रोक लगाई है. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने भी चीफ सेक्रेटरी को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश पूर्व में जारी किए थे. याचिका में आरोप है कि यातायात और ट्रैफिक व्यवस्था का हवाला देकर टीटी नगर के जिस स्थान से चन्द्रशेखर आजाद की मूर्ति, पूर्व में हटाई गई थी. उसी जगह अब स्व. अर्जुन सिंह की मूर्ति लगाना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है.

29 जुलाई को अगली सुनवाई

मामले की पूर्व में हुई सुनवाई पर सरकार की ओर से अंडरटेकिंग दी गई थी कि सुकों के आदेशों का पालन किया जायेगा. मामले में आगे गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को निर्धारित की है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सतीश वर्मा हाजिर हुए.

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