जबलपुर। कोरोना काल में इंटरनेट बैकिंग से मनी टांसफर की तय सीमा को समाप्त करने और लेने-देन में डिजिटल मनी के उपयोग को बढ़ावा देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पाॅल की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए, इस संबंध में राज्य और केन्द्र सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष अभ्यावेदन पेश करने निर्देश दिए है. साथ ही युगलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
डिजिटल पैमेंट की लिमिट खत्म करने की मांग
लॉ के स्टूडेंट अंचित जैन, अधिवक्ता गौतम मिश्रा और यश जैन की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सीमा को खत्म किया जाना चाहिए. इसके अलावा सरकारी और निजी संस्थानों में डिजिटल तौर पर पैसों के लेनदेन की व्यवस्था की जानी चाहिए. याचिका में केन्द्र और राज्य सरकार के मुख्य सचिव को अनावेदक बनाया गया था.