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स्वास्थ्य अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट में आदेश, जानिए क्या था मामला? - सहायक प्रोफेसर

हाईकोर्ट में कुछ समय पहले अंकिता शर्मा नाम की स्वास्थ्य अधिकारी ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें सहायक प्रोफेसर पद के लिए उनके आवेदन पर एनओसी जारी नहीं की गई है. कोर्ट ने विभाग को 4 हफ्तों में याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने को कहा है.

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Published : Apr 4, 2021, 3:36 AM IST

जबलपुर। हाईकोर्ट में कुछ समय पहले अंकिता शर्मा नाम की एक स्वास्थ्य अधिकारी ने याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें सहायक प्रोफेसर पद के लिए उनके आवेदन के लेकर एनओसी जारी नहीं की गई है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विभाग 10 आवेदकों को एनओसी जारी कर चुका है, लेकिन कई समय से उनके आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया.

  • कोर्ट का आदेश

हाईकोर्ट ने शनिवार को स्वास्थ्य अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिया है. कोर्ट ने विभाग को 4 हफ्तों में याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने को कहा है. याचिकाकर्ता के अनुसार, वह एमडी का कोर्स भी पूरा कर चुकी है.

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  • रीवा में कार्यरत हैं अंकिता शर्मा

याचिकाकर्ता वर्तमान में जिला अस्पताल रीवा में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात हैं. सरकार द्वारा सहायक प्रोफेसर के पद के लिए 21 अक्टूबर 2020 को विज्ञापन जारी किए गए थे, साथ ही सहायक प्रोफेसर पद के लिए आवेदन करने के लिए विभागीय अनुमति आवश्यक है. जो अंकिता शर्मा को अब तक नहीं मिल पाई है.

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