जबलपुर।नगर निगम कटनी द्वारा सडक की जमीन पर बिल्डर को प्लॉटिंग करने के अनुमति दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिकाकर्ता संतोष कुमार अग्रवाल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि सावरकर वार्ड में बिल्डर प्लॉटिंग कर रहा है. जिस स्थान पर प्लॉटिंग हो रही है, वहां लोगों के आवागमन के लिए रोड थी. नगर निगम के उक्त रोड स्वीकृत थी. इसके बावजूद भी नगर निगम ने सड़क पर प्लॉटिंग करने की अनुमति बिल्डर को प्रदान कर दी.
MP High Court कटनी में आम सड़क पर दे दी बिल्डर को प्लॉटिंग की परमिशन, हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों से मांगा जवाब - हाईकोर्ट ने जिम्मेदारों से मांगा जवाब
नगर निगम कटनी द्वारा सड़क की जमीन पर बिल्डर को प्लॉटिंग करने के अनुमति दिये (Plotting permission builder on road) जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में बताया गया कि कैसे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
आवाजाही की सड़क बंद कर दी :याचिका में यह भी बताया गया कि बिल्डर द्वारा उक्त रोड बंद कर दी गयी है, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है. नगर निगम द्वारा स्वीकृत रोड में बिल्डर को प्लॉटिंग की अनुमति दिये जाने के खिलाफ राज्य सरकार के समक्ष शिकायत की गयी थी. शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है.
निगमायुक्त कटनी सहित कई लोगों को नोटिस :याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के प्रमुख सचिव, निगमायुक्त कटनी तथा सहायक संचालक नगर एव ग्रामीण निवेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता मुकेश कुमार अग्रवाल ने पैरवी की.