जबलपुर। जिले में मदनमहल थाना पुलिस ने पंजाब के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के खिलाफ रकम दोगनी करने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है. वहीं कांग्रेस विधायक पर आरोप लगा है की उन्होंने अपने साथी राकेश शर्मा और कमल शर्मा के साथ मिलकर 8 अगस्त 2008 को जबलपुर एमएलबी रोड पर मां शक्ति कॉम्प्लेक्स में जेसीए मार्किटिंग के नाम से एक फर्म को संचालित किया था और इस फर्म में 6 माह में रकम दोगनी करने का लालच देकर कई लोगों से रकम भी ली गई थी, जिसके 12 साल बाद क्राइम ब्रांच की जांच में कांग्रेस विधायक और उनके दो साथियों को दोषी पाया गया.
पंजाब के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज - Crime Branch Investigation
जबलपुर में कांग्रेस विधायक के खिलाफ रकम दोगनी करने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जहां 12 साल बाद क्राइम ब्रांच की जांच में कांग्रेस विधायक और उनके दो साथियों को दोषी पाया गया है.
कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज
बता दें की क्राइम ब्रांच की जांच में कांग्रेस विधायक और उनके दो साथियों को दोषी पाया गया था और आरोपी निवेशकों से करीब 98 लाख 37 हजार रु की रकम लेकर फरार हो गए थे. वहीं क्राइम ब्रांच की जांच रिपोर्ट के आधार पर मदनमहल थाना पुलिस ने कांग्रेस के वर्तमान विधायक प्रीतम सिंह उनके एजेंट राकेश शर्मा व कमल शर्मा के खिलाफ धारा 420,406,409,34 के तहत आईपीसी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई हैं.
Last Updated : Jan 3, 2020, 1:58 PM IST