जबलपुर। शहर में ETV भारत की खबर का असर देखने को मिला. खरब प्रकाशित होने के बाद रिश्वत लेने वाले खण्ड लेखक राजेश बैरागी को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया है. खण्ड लेखक ने खसरे की नकल बनाने के एवज में 8 हजार रुपये की रिश्वत की मांगी की थी.
कलेक्टर द्वारा खण्ड लेखक को सेवा से पृथक करने का आदेश अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन द्वारा सौंपे गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया है. अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन ने अपने जांच प्रतिवेदन में खण्ड लेखक को रिश्वत लेकर खसरे की नकल जारी करने का दोषी बताया है.
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जांच प्रतिवेदन में बताया कि 28 अगस्त से 30 सितंबर तक खसरे की नकल प्रदान करने कुल 11 आवेदन तहसील कार्यालय पाटन को प्रापत हुए थे, जिनमें एक की भी राजेश बैरागी द्वारा नकल जारी नहीं की गई.
रिश्वत लेकर खसरे की नकल देने के इस मामले के प्रकाश में आने पर कलेक्टर यादव ने खण्ड लेखक राजेश बैरागी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन को इस प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन सौंपने के आदेश दिये थे. कलेक्टर ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी पाटन के जांच प्रतिवेदन और राजेश बैरागी से कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हे पद से हटाने की कार्रवाई की है.