जबलपुर। अस्पतालों द्वारा निर्धारित किये गये रूम रेंट के अनुसार सम्पत्ति कर लिये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस अतुल श्रीधरन ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है.
हाईकोर्ट में याचिका दायर
डुमना रोड निवासी विधि छात्र अभिषेक सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि होटल व अस्पताल रूम रेंट का निर्धारण स्वंय करते हैं. नगर पालिका अधिनियम की धारा 138 के तहत लोकेशन तथा व्यवसायिक उपयोगिता के आधार पर सम्पत्ति कर का निर्धारिण किया जाता है. नगर निगम द्वारा निर्धारित सम्पत्ति कर होटल व अस्पताल प्रबंधन द्वारा जमा किया गया है.