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सरिया घोटाले में एनटीपीसी के मैनेजर को कोर्ट ने भेजा जेल, कहा-यह देश के प्रति अपराध है. - जमानत याचिका खारिज

जबलपुर सीबीआई की विशेष अदालत ने एनटीपीसी के गाडरवारा प्लांट में मैनेजर अनिल कुमार सकलेचा की जमानत याचिका खारिज कर उन्हे जेल भेज दिया है.

एनटीपीसी के मैनेजर की जमानत खारिज

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Published : Aug 25, 2019, 1:05 PM IST

जबलपुर। सीबीआई की विशेष अदालत ने एनटीपीसी के गाडरवारा प्लांट में मैनेजर अनिल कुमार सकलेचा को जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए है. मामला 2017 का है उस समय सकलेचा एनटीपीसी के गाडरवारा प्लांट में यार्ड मैनेजर थे. मामले की जांच के दौरान सीबीआई ने पाया था कि यार्ड में लगभग 1165 मीट्रिक टन लोहा कम पाया गया था. अनिल कुमार सकलेचा पर लोहे में गड़बड़ी करने का आरोप था. जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है.

एनटीपीसी के मैनेजर की जमानत खारिज

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार का कहना है कि अनिल कुमार सकलेचा ने किसी व्यक्ति नहीं बल्कि देश के प्रति अपराध किया है. इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जा सकती. मैनेजर अनिल ने जिस लोहे में गड़बड़ी की थी उसकी कीमत 5 करोड़ 82 लाख से ज्यादा बताई गई थी.

बता दें कि एनटीपीसी के प्लांट में निर्माण कार्य चल रहे हैं. इसके चलते स्टील अथॉरिटी से एनटीपीसी को लोहा सप्लाई किया जाता है. अनिल कुमार सकलेचा ने इसी लोहे में गड़बड़ी की थी. जिसके बाद कोर्ट ने आरोप सिद्ध अनिल कुमार सकलेचा को जेल भेज दिया गया है

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