मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

कोर्ट ने व्यापारी पर की गई एनएसए की कार्रवाई को किया निरस्त, रिहा करने के दिए निर्देश - जबलपुर हाईकोर्ट

दुग्ध उत्पाद में मिलावट करने के आरोप में एक व्यापारी के खिलाफ की गए एनएसए की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, साथ ही गिरफ्तार आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिए हैं.

Court gets relief from accused of adulteration in dairy products in jablapur
मिलावट के आरोपी को कोर्ट से मिला राहत

By

Published : Mar 2, 2020, 1:02 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 2:03 PM IST

जबलपुर। दुग्ध उत्पाद में मिलावट के आरोपी पर की गई एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, साथ ही गिरफ्तार आरोपी को रिहा करने का निर्देश दिया है. कार्रवाई 30 अगस्त 2019 को की गई थी. कलेक्टर के आदेश पर हुई कार्रवाई के खिलाफ आरोपी के भाई ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी.

मिलावट के आरोपी को कोर्ट से मिली राहत

जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोपी के भाई ने कलेक्टर के कार्रवाई को अनुचित बताया था और कहा था की कार्रवाई बिना नोटिस के की गई, इसके अलावा भी कई अनियमितताएं रहीं. याचिका में कहा गया एनएसए के प्रावधानों का समुचित पालन नहीं किया. याचिका में दिए गए तर्कों को कोर्ट ने सही माना और कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया.

कार्रवाई 30 अगस्त 2019 को खाद्य विभाग की टीम ने व्यापारी के दुकान और गोडाउन पर छापा मारा था, जहां से मिलावट की आशंका पर घी का सैंपल लिया गया था, यह सैंपल परीक्षण में मिलावटी पाए जाने पर कलेक्टर ने 19 दिसंबर 2019 को संतोष के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया था.

Last Updated : Mar 2, 2020, 2:03 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details