जबलपुर।न्यायालय ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा 13 के तहत दोषी करार दिया. आरोपी ने धारा 13 को हटाये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 मे संशोधन के 14 दिन पूर्व आरोपी रिश्वत लेते हुए पकड़ाया था. इस कारण हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था. अभियोजन के अनुसार राजस्व निरीक्षक अरविंद पांडे ने जमीन के डायवर्सन के लिए दीपक पटेल से रिश्वत के रूप में साढ़े 7 लाख रुपये मांगे थे.
साढ़े 5 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार :लोकायुक्त ने उसे 12 जुलाई 2018 को साढ़े 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था. प्रकरण की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष विरोधी हो गया गया. सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया गया. न्यायालय ने आरोपी को 8 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. लोकायुक्त की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला ने पैरवी की. आरोपी राजस्व निरीक्षक ने धारा 13 को हटाये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी.