जबलपुर। हाईकोर्ट ने कटनी में एडीजे के पद पर पूर्व में पदस्थ रहे सुरेन्द्र श्रीवास्तव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने याचिका में लिए गए आधारों को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी व्यक्त की है. साथ ही सात हजार रुपये की कॉस्ट के साथ अवमानना याचिका खारिज कर दी.
पूर्व जज के खिलाफ दायर अवमानना याचिका जबलपुर हाईकोर्ट ने की खारिज - सात हजार रुपये की कॉस्ट
जबलपुर हाईकोर्ट ने कटनी में एडीजे के पद पर पूर्व में पदस्थ रहे सुरेन्द्र श्रीवास्तव के खिलाफ दायर अवमानना याचिका सात हजार रुपये की कॉस्ट के साथ खारिज कर दी है.
अधिवक्ता अशोक लालवानी की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया था कि, उन्होंने अपने किराएदार को बेदखल करने और उससे मध्यवर्ती लाभ प्राप्त करने के लिए एक सिविल सूट कटनी की जिला न्याायालय में दायर किया था. मामले में आरोप था कि, एडीजे ने आंशिक रूप से उनकी अपील मंजूर कर ली, लेकिन उनके द्वारा मध्यवर्ती लाभ से संबंधित फैसलों का हवाला देने के बाद भी उनका दावा निरस्त कर दिया गया.
इस पर जज के खिलाफ अवमानना का मामला चलाए जाने को लेकर उक्त याचिका दायर की गई थी. मामले पर सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा अपना फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता के दावों को दरकिनार कर दिया. जिसमें जज के खिलाफ अवमानना याचिका चलाये जाने की मांग की गई थी.