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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित - आरिफ मसूद जमानत याचिका

बुधवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के मामले की सुनवाई पूरी हो गई है. हाईकोर्ट ने अभी फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है. विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल में रैली कर फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है.

jabalpur high court
विधायक आरिफ मसूद की सुनवाई पूरी

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Published : Nov 25, 2020, 6:08 PM IST

जबलपुर।कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ चल रहे मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाते हुए फिलहाल फैसला अभी अपने पास सुरक्षित रखा है. विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन और धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है.

विधायक आरिफ मसूद की सुनवाई पूरी

जमानत के लिए लगाई थी याचिका

विधायक आरिफ मसूद ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पहले उन्होंने भोपाल जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए याचिका लगाई थी, जो कि जिला कोर्ट ने खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर थी. जिस पर बुधवार को सुनवाई की गई और फिर कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है.

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29 मामले दर्ज

अब सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. सरकार की ओर से कहा गया है कि आरिफ मसूद के खिलाफ अब तक 29 मामले दर्ज हो चुके हैं. इसके साथ ही भोपाल में भी कांग्रेस विधायक ने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए थे. बुधवार को हाईकोर्ट में आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है.

दिए थे भड़काऊ भाषण

फ्रांस के राष्ट्रपति ने मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाया और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की. जिसके चलते दुनियाभर के मुस्लिम समुदाय में आक्रोश है. मुस्लिम समाज राष्ट्रपति से माफी मांगने की अपील कर रहा है. मुस्लिम समुदाय के रहनुमाओं का कहना है कि जब तक वह माफी नहीं मांगेंगे तब तक इसी तरह के आंदोलन विश्व भर में जारी रहेंगे.

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फ्रांस में हुए कार्टून विवाद के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भोपाल के इकबाल मैदान में विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद विधायक पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया. इस दौरान प्रदर्शन को लेकर राजनीति के गलियारों में भी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया.

इस मामले को लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी. तो वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के लिए भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था.

इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक बुलाई, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही आरिफ मसूद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया और मसूद के कॉलेज पर भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई.

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धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत दर्ज हुआ है मुकदमा

फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ इकबाल मैदान पर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में भोपाल पुलिस ने आरिफ मसूद के खिलाफ दो FIR दर्ज की हैं. इनमें से एक FIR धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत है दर्ज की गई है. यह धाराएं गैर जमानती हैं.

कौन हैं आरिफ मसूद

2018 के विधानसभा चुनाव में भोपाल मध्य से विधायक चुने गए आरिफ मसूद मुसलमानों से संबंधित मुद्दों पर पहले से भी मुखर होकर बोलते रहे हैं. मॉब लिंचिंग से लेकर राम मंदिर और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर उनके बयान अक्सर चर्चा में रहे हैं. विधायक चुने जाने के थोड़े दिनों बाद ही उनके एक बयान को लेकर बवाल खड़ा हो गया था. उन्होंने कह दिया था कि मैं देश से प्यार करता हूं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाऊंगा. इसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए थे और कांग्रेस पार्टी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

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