मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

ST-SC मामले में हाईकोर्ट से आरोपी को मिली सशर्त जमानत - Jabalpur High Court

सिवनी के डूंडा पुलिस थानातंर्गत वाहन ओवरटेक करने के मामले में दर्ज अपराधिक मामले में हाईकोर्ट से आरोपी को राहत मिली है. जस्टिस शील नागू की एकलपीठ ने कोविड-19 के चलते और एसटीएससी के मामले में बयानों में स्पष्टता न होने पर आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे सशर्त जमानत प्रदान की है.

Jabalpur High Court
आरोपी को सशर्त जमानत

By

Published : Jun 15, 2021, 4:23 AM IST

जबलपुर।सिवनी के डूंडा पुलिस थानातंर्गत एक वाहन को ओवरटेक करने के मामले में एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें अब हाईकोर्ट से आरोपी को राहत मिली है. न्यायमूर्ति शील नागू की एकलपीठ ने कोविड-19 के चलते और एसटी-एससी के मामले में बयानों में स्पष्टता न होने पर आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उसे सशर्त जमानत दी है.

AK-47 तस्करी मामले में जांच करने जबलपुर नहीं आई NIA की टीम: CSP अलोक शर्मा

जातिगत रूप से अपमानित करने की शिकायत थी दर्ज

यह मामला सिवनी बरघाट के शासकीय स्कूल में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 विक्की यादव की ओर से दायर किया गया था. जिसमें आरोप था कि संजय नामक युवक के वाहन ओवरटेक करने पर आरोपी ने उसे जातिगत रूप से अपमानित करते हुए मारपीट की थी. जिसकी शिकायत पर पुलिस ने धारा 307 सहित दूसरी मारपीट की धाराओं और एसटी-एससी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

इस पर आरोपी की ओर से CRPC की धारा 498 के तहत आवेदन पेश किया था, जिसे 18 मार्च को विशेष अदालत ने अस्वीकार कर दिया था. यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था. मामले में कोर्ट ने निचली अदालत के 18 मार्च के आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक को सशर्त जमानत प्रदान की है. अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता मनीष वर्मा और अधिवक्ता विनोद सिसोदिया ने पैरवी की.

ABOUT THE AUTHOR

...view details