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नकली घी बनाने वाले आरोपी को कलेक्टर ने सुनाई 3 माह की सजा - fake ghee

जबलपुर में नकली घी बनाकर बेचने वाले आरोपी संतोष गुप्ता को कलेक्टर ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए तीन माह की सजा सुनाई है.

Accused of making fake ghee sentenced to 3 months
नकली घी बनाने वाले आरोपी को 3 महीने की सजा

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Published : Dec 20, 2019, 6:44 PM IST

Updated : Dec 20, 2019, 6:55 PM IST

जबलपुर। राज्य सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर उनके प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में जबलपुर में नकली घी बनाकर बेचने वाले आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने आरोपी संतोष गुप्ता के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 3 महीने की सजा सुनाई है.कलेक्टर के मुताबिक जबलुपर के विजय नगर में रहने वाला संतोष गुप्ता अपने घर पर ही केमिकल और रासायनिक पदार्थों को मिलाकर नकली घी तैयार करता था और फिर घी को बाजार में शुद्ध घी के नाम पर सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाता था.

नकली घी बनाने वाले आरोपी को 3 महीने की सजा

जब क्राइम ब्रांच और विजय नगर थाना पुलिस को नकली घी बनाने की जानकारी मिली तो दोनों विभाग संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष गुप्ता के घर पर दबिश देकर केमिकल और रसायन युक्त घी जब्त करने की कार्रवाई की.

इस दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशाधन विभाग ने नकली घी और संबंधित सामग्री के सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल जांच के लिए भेज दिया था. बता दें कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर कोर्ट के समक्ष पेश की थी. जिसके बाद कलेक्टर ने आरोपी को सजा सुनाई है.

Last Updated : Dec 20, 2019, 6:55 PM IST

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