जबलपुर। सागर के मुख्य बाजार में सरकारी जमीन में कब्जा करने के मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस व्ही के शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष जिला कलेक्टर ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की.
जबलपुर: अतिक्रमण मामले में कलेक्टर ने पेश की स्टेट्स रिपोर्ट - अतिक्रमण
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में कलेक्टर ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की. जिसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कब्जे को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए है .
कलेक्टर ने स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि सिर्फ 450 वर्ग फुट ओपन लैंड मौजूद है बाकी बची हुई सरकार जमीन पर कब्जा है.युगलपीठ ने जिला कलेक्टर को विधि अनुसार कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाकर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है.याचिकाकर्ता जगदीष तिवारी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सागर के मुख्य बाजार परकोट से लगी हुए लगभग 44 वर्गफुट पर सरकारी जमीन थी. 44 वर्गफुट पर एक परिवार द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है. इस संबंध में संबंधित अधिकारियों ने सीएम हेल्प लाईन में भी इसकी शिकायत की थी. कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इसकी शिकायत की गयी थी.
जांच में पाया गया था कि उक्त जमीन सरकारी पर गलत तरीके से उसकी रजिस्ट्री करवाई गयी थी. जांच के बाद रजिस्ट्री जीरो घोषित करते हुए नगर निगम को कार्रवाई के निर्देश दिये गए थे. नगर निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने जिला कलेक्टर को जांच कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे. याचिका पर सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट पेश की गई. जिसका अवलोकन करने के बाद युगलपीठ ने आदेश जारी किए .