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High Court Jabalpur : धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं होने पर व्यापारी पहुंचा हाई कोर्ट - Indore व्यापारी पहुंचा हाई कोर्ट

माल भेजने के नाम पर तीन लाख 20 हजार की धोखाधडी किये जाने की शिकायत पर विजय नगर थाना पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था. कोर्ट ने अंकुर तिवारी ने परिवाद की शिकायत दर्ज करने हुए पुलिस को धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये हैं. (Complaint of fraud not registered in police) (Businessman reached High Court)

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धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज नहीं

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Published : Jun 21, 2022, 6:09 PM IST

जबलपुर।कृषि उपज मंडी स्थित फर्म बब्लू एंड कंपनी के संचालक मोहम्मद शकील की तरफ से दायर परिवाद में कहा गया था कि एक ट्रक नारियल पानी का आर्डर उन्होने वारंगल तेलगांना निवासी मोहम्मद मुबारक को दिया था. इसके लिए उसने गुगल एप तथा केश मशीन से उसके खाते में 3 लाख 20 हजार रुपये जमा किये थे. व्यापारी ने आश्वासन दिया था कि दो दिन में एक ट्रक नारियल पानी की सप्लाई कर दी जायेगी.

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विजय नगर थाने में नहीं हुई सुनवाई :दो दिन बाद भी माल की सप्लाई नहीं होने पर उसने व्यापारी से संपर्क किया. व्यापारी उसे माल की सप्ताई करते की बजाय गुमराह करता रहा. धोखाधडी का एहसास होने के बाद उसने दस्तावेजों की साथ विजय नगर थाने में शिकायत दी. उसकी शिकायत पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गयी. इस कारण उक्त परिवाद दायर किया गया है. सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करने के निर्देश विजय नगर पुलिस को दिये है. परिवादी की तरफ से अधिवक्ता श्रीकांत विष्वकर्मा ने पैरवी की. (Complaint of fraud not registered in police) (Businessman reached High Court)

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