जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रियांश विश्वकर्मा को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. 6 माह पहले प्रियांश विश्वकर्मा ने एमबीए की छात्रा वेदिका ठाकुर की हत्या की थी, कोर्ट ने प्रियांश विश्वकर्मा को मदद करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ और उन निजी अस्पतालों के खिलाफ भी कार्यवाही करने की बात कही है, जिन्होंने प्रियांश विश्वकर्मा की मदद की थी.
क्या है वेदिका ठाकुर हत्याकांड: घटना 16 जून 2023 की है, जब मास्टर बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा वेदिका ठाकुर प्रियांश विश्वकर्मा से मिलने गई थी. इसी दौरान एक गोली चली और वेदिका के शरीर में यह गोली लगी, इसके बाद प्रियांश विश्वकर्मा ने इस मामले को छुपाने के लिए वेदिका को कुछ निजी अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर गया, लेकिन जब निजी अस्पतालों में वेदिका का इलाज नहीं हो सका तो उसे छोड़कर भाग गया. 11 दिनों के इलाज के बाद वेदिका ठाकुर की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई थी, इस मामले के बाद प्रियांश विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया गया था जो 6 महीने से जेल में है. प्रियांश विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी का नेता था, इसलिए राजनीतिक दबाव के चलते प्रियांश विश्वकर्मा के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी. वेदिका ठाकुर के परिवार के लोगों ने कई बार आंदोलन किया, तब जाकर प्रियांश विश्वकर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसे हिरासत में पहुंचाया जा सका.