जबलपुर।शहडोल जिले में मनरेगा में पदस्थ एक महिला संविदा कर्मी को वेतन मांगने पर सेवा समाप्त किये जाने संबंधी मामले को हाईकोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है. जस्टिस संजय द्धिवेदी की एकलपीठ ने आवेदिका की सेवा समाप्ति पर रोक लगाते हुए उसके वेतन भुगतान करने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं. (Big relief to contract worker from mp)
गायत्री सिंह धुर्वे ने दायर की थी याचिकाः यह मामला गायत्री सिंह धुर्वे की ओर से दायर किया गया था. जिसमें कहा गया है कि संविदा डाटा इंट्री ऑपरेटर मनरेगा जनपद पंचयात गोहपारू जिला शहडोल में पदस्थ थी. पूर्व में कार्यालय जिला पंचयात शहडोल में वाटर सेट में वर्ष 2012 से वर्ष 2022 तक कार्यरत थी. राज्य शासन के आदेशानुसार याचिकाकर्ता को जनपद पंचायत मनरेगा में वर्ष 2022 में नियुक्ति की गई थी. जिसके बाद कलेक्टर शहडोल के द्वारा 22 दिसंबर 22 को संविदा समाप्त कर दी गई. जिस पर पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. (High court orders given for payment of salary)