जबलपुर। हाईकोर्ट ने खरगोन में पदस्थ रहे बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को लोन वितरण के मामले में अनुशसनात्मक कार्रवाई कर सेवा से बर्खास्त किये जाने को चुनौती देने वाले मामले को गंभीरता से लिया. जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने मामले में अनावेदक बैंक अधिकारियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.
यह है मामला
यह मामला आरआर मंडावी की ओर से दायर किया गया है. जिसमें कहा गया है कि वे बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे और प्रबंधकीय पद का सुचारू रूप से निर्वहन कर बैंक हित में कुछ हितग्राहियों को ऋण वितरित किया था. जिस पर बैंक के अनुशसनात्मक प्राधिकारी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए उन्हें सितंबर 2014 को सेवा से बर्खास्त कर दिया. इतना ही नहीं आवेदक का कहना है कि उनके द्वारा की गई अपील व रिव्यू अपील भी बिना किसी ठोस कार्रवाई के निरस्त कर दी गई. जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है.