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हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानीय वकील की नियुक्ति जरूरी - Madhya Pradesh High Court

पक्षकार जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर के बाहर रहने वाले अधिवक्ता को नियुक्त करता है तो उन्हें लोकल काउंसिल नियुक्त करना अनिर्वाय होगा, ऐसा नहीं करने पर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के नियम 3 का उल्लंघन होगा.

Madhya Pradesh High Court
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट

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Published : Nov 11, 2020, 4:00 AM IST

जबलपुर। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए लोकल काउंसिल की नियुक्ति अनिवार्य है. इस संबंध में दो अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

गौरतलब है कि अधिवक्ता यश सोनी ने हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एके मित्तल को पत्र लिखा था. पत्र में साल 2008 में बने हाई कोर्ट नियम की धारा तीन में दिये गये प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया कि कोई पक्षकार जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर के बाहर रहने वाले अधिवक्ता को नियुक्त करता है तो उन्हें लोकल काउंसिल नियुक्त करना अनिर्वाय होगा, जिससे वह अधिवक्ता उन अधिवक्ताओं की तरफ से उपस्थित हो सकें.

कोरोना काल के दौरान अधिवक्ता ई-फाईलिंग कर रहे हैं और लोकल अधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की जा रही है, जो हाईकोर्ट के नियम 3 का उल्लंघन है. हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नियम के पालन को सुनिश्चित करने के लिए दो अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.

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