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वकील खुद या बार एसोसिएशन के माध्यम से करें कर्फ्यू पास का आवेदन: HC

कर्फ्यू पास के लिए लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि वकील खुद ही या बार एसोसिएशन के माध्यम से कर्फ्यू पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Apply for the curfew pass by the lawyer himself or through the bar association: HC
वकील खुद या बार एसोसिएशन के माध्यम से करें कर्फ्यू पास का आवेदन: HC

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Published : May 7, 2021, 10:47 PM IST

जबलपुर। कर्फ्यू पास को लेकर चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते निर्देश जारी किए है. कोर्ट ने अधिवक्ताओं को कोरोना कर्फ्यू पास के लिए व्यक्तिगत या बार एसोसिएशन के माध्यम से आवेदन करने को कहा है. इसके बाद जूनियर या क्लर्क को कार्यालय आने-जाने के लिए निर्धारित मार्ग का कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा.

वकील की याचिका पर सुनवाई

भोपाल के अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में वर्चुअल सुनवाई जारी है. इस दौरान जूनियर या क्लर्क स्टाफ क्लर्क नहीं होने के कारण सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इस दौरान अधिवक्ताओं को अन्य कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है और अपने दफ्तर भी जाना पड़ता है. याचिका में अधिवक्ताओं को कोरोना कर्फ्यू पास जारी करने के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी.

कलेक्टर को आवेदन करें वकील

याचिका का निराकरण करते हुए युगलपीठ ने पहले दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश के अधिवक्ता कर्फ्यू पास के लिए खुद या बार एसोसिएश के माध्यम से जिला दंडाधिकारी के सामने आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जूनियर क्लर्क निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवाजाही के लिए निर्धारित मार्ग पर कर्फ्यू पास जारी करने के लिए आवेदन जारी कर सकते है.

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