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सामाजिक संस्था ने नगर पालिका संशोधन अध्यादेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती, निर्दलीय प्रत्याशी के अधिकारों की जताई चिंता

जबलपुर शहर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2019 को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसे कोर्ट ने तकनीकी संशोधन कर किसी व्यक्ति के नाम पर फिर से दायर करने को कहा है.

अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय

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Published : Oct 18, 2019, 8:20 PM IST

जबलपुर। मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2019 को जबलपुर कि सामाजिक संस्था नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का कहना है कि भारत के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है. लेकिन जो संशोधन राज्य सरकार ने किया है, उसकी वजह से आम आदमी से चुनाव लड़ने का अधिकार छीन रहा है.

याचिकाकर्ता व अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय का कहना है यदि चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे तो केवल पार्षद ही महापौर को चुन जाएंगे. ऐसी स्थिति में कोई भी आम आदमी निर्दलीय, महापौर का चुनाव नहीं लड़ पाएगा क्योंकि महापौर के चुनाव में केबल पार्षद ही वोट दे कर सकते हैं. ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी अपने पक्ष के पार्षद कहां से जुटाएगा. केवल पार्टियों के प्रत्याशी ही महापौर का चुनाव लड़ पाएंगे.

फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका में तकनीकी संशोधन करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट का कहना है कि याचिका दायर करने वाली संस्था चुनाव नहीं लड़ती. इसलिए सवाल खड़े नहीं कर सकती है. यदि कोई आम आदमी याचिका लगाता है तो इसे जनहित याचिका की बजाए रिट याचिका मानते हुए सुनवाई की जा सकती है.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संस्था की बजाए किसी फरियादी के नाम से याचिका लगाने का आदेश दिया है.

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