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दरिंदा मांग रहा 'रहम की भीख' : HC में लगाई अर्जी

साढ़े तीन साल की मासूस से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी ने जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आरोपी ने बीते 17 जुलाई को 10 रुपये के नोट का लालच देकर बच्ची के साथ गलत काम किया था. अमरवाड़ा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी.

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Published : Mar 1, 2021, 8:56 PM IST

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बलात्कार और हत्या की आरोपी ने ली हाईकोर्ट की शरण

जबलपुर। साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट की शरण ली है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने प्रकरण से संबंधित अंतिम सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की है .

नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी को हुई मौत की सजा

साढ़े तीन साल की मासूम बच्ची से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के आरोप में मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित आरोपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हाईकोर्ट जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ ने प्रकरण से संबंधित दस्तावेज पक्षकारों को देने के निर्देष जारी किए. अंतिम सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख निर्धारित की.

फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने साढ़े तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में दोषी को मृत्युदंड की सजा दी है. न्यायालय ने प्रकरण में सहआरोपी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी. 17 जुलाई को मुख्य आरोपी ने 10 रूपये का नोट दिखाकर बच्ची को अपने पास बुलाया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. दुराचार के दौरान बच्ची की मौत हो गयी थी. जिसके बाद मुख्य आरोपी ने अपने साथी धनपाल के साथ मिलकर शव को बोरी में भरकर माचागोरा बांध में फेंक दिया था. पुलिस ने तीन दिन बाद बच्ची का शव बरामद कर मामला दर्ज किया था.

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