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मध्यप्रदेश में भी सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की 63 धाराएं लागू, कोर्ट पहुंचे तो देना होगा केंद्र सरकार के नियम के अनुसार जुर्माना - Jabalpur

भले ही नया मोटर व्हीकल एक्ट मध्यप्रदेश में लागू नहीं हुआ है लेकिन इसके डर से लोगों में गाड़ियों के कागजात को दुरुस्त करवाने और लाइसेंस बीमा और प्रदूषण से जुड़े सर्टिफिकेट बनवाने की मजबूरी सामने आने लगी है और लोग बाकी काम छोड़कर इन्हीं कामों में लगे हुए हैं इसके चलते आरटीओ कार्यालय में भीड़-भाड़ मची हुई है.

केंद्र सरकार के नियम के अनुसार ही लगेगा जुर्माना

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Published : Sep 24, 2019, 2:48 AM IST

Updated : Sep 24, 2019, 7:35 AM IST

जबलपुर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नए मोटर व्हीकल एक्ट को पूरे देश में लागू कर दिया गया है और इसकी वजह से पूरे देश में खांसी हलचल है. मध्य प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि मध्यप्रदेश में यह मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार के बनाए मोटर व्हीकल एक्ट के आधार पर ही लोगों के जुर्माने हो रहे हैं.

केंद्र सरकार के नियम के अनुसार ही लगेगा जुर्माना


जबलपुर के एडिशनल एसपी ट्रैफिक अमृत लाल मीणा का कहना है भले ही कमलनाथ सरकार ने मध्यप्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट में बढ़ी हुई दरों के जुर्माने लागू नहीं किए हैं और पुलिस जो चालान काट रही है वह पुरानी दरों पर ही काट रही है लेकिन अगर कोई शख्स जुर्माने की राशि तुरंत अदा नहीं करता और मुकदमा लड़ने की तैयारी करता है तो कोर्ट में उसे केंद्र सरकार के नियम के अनुसार ही जुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि अदालत में बैठे जज भारत सरकार के नियम के अनुसार ही फैसला सुनाते हैं.


वहीं जबलपुर के आरटीओ संतोष पाल का कहना है कि केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में जो परिवर्तन किए हैं उनकी जुर्माने के अलावा बाकी 63 धाराएं मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई हैं.

Last Updated : Sep 24, 2019, 7:35 AM IST

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