इंदौर। जिले में पति द्वारा पत्नी की हत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है. दरअसल घटना 24 फरवरी 2016 की है. मालवीय नगर मृतिका की खून से लथपथ लाश मिलने की सूचना मिलने पर विजय नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतका के छह साल के बेटे के बयान पर आरोपी पिता कैलाश को जेल भेज दिया था. कैलाश ने चाकू मारकर पत्नी की हत्या की थी. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत कोर्ट में पेश किया जिसपर इंदौर जिला कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी. बेटे कई बार दर्ज किये गए बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है साथ ही सबूत छिपानें के प्रयास को लेकर एक हजार रुपयें का दंड भी लगाया है.
बेटे को जल्द मिलेगा मुआवजा
अब हुआ न्याय: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास - crime news
इंदौर जिला कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति के खिलाफ दो साल बाद फैसला सुनाया है. मामले में आरोपी ने पत्नी की दो साल पहले चाकू मारकर हत्या की थी.
हत्यारे पति को आजीवन कारावास
कोर्ट ने इस असहनीय क्षति के लिए मृतका के बेटे को सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए भी प्रतिक्रिया योजना के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है. बता दे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपराध पीड़ितों के लिए चलाई जा रही इस योजना में चार लाख तक की राशि सरकार द्वारा दी जा सकती है.