इंदौर। परिवहन विभाग ने स्कूली सत्र शुरू होते ही बच्चों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है. एडवाइजरी के तहत ऐसे स्कूली वैन जो एलपीजी गैस से चलाए जा रहे हैं, उनमें अब स्कूली बच्चों का परिवहन नहीं हो पाएगा. इस एडवाइजरी का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ चालान के साथ अब वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी.
प्रतिबंधित हुआ LPG वैन से स्कूली बच्चों का परिवहन, जारी की गई ये एडवाइजरी - MP NEWS
परिवहन विभाग ने स्कूली सत्र शुरू होते ही स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया हुआ है. इसी के तहत अब एडवाजरी जारी की गई है.
दरअसल कई रिहायशी इलाकों में स्कूल बस नहीं पहुंच पाती, लिहाजा बड़ी संख्या में अभिभावक मैजिक वैन समेत एलपीजी से चलने वाली गाड़ी के जरिए ही अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हालांकि अब ऐसे वाहनों पर सुरक्षा की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के नकेल कसने के बाद परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है. परिवहन विभाग ने एलपीजी वाहनों से स्कूली बच्चों के परिवहन पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है.
ये है एडवाइजरी
⦁ परिवहन विभाग ने अभिभावकों को अपने बच्चों को एलपीजी से चलने वाले वाहनों में स्कूल नहीं भेजने को लेकर समझाया है.
⦁ अभिभावक खुद भी स्कूली वाहनों की जांच करें, ऑटो में किस तरह बच्चों को बिठाया गया है, ये भी देखें.
⦁ बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं हैं, तो फोटो खींचकर विभागीय अफसरों को व्हाट्सएप करें.
⦁ आरटीओ कार्यालय सतत ऐसे वाहनों की चेकिंग करेगा, जो एलपीजी से चलते हैं.
⦁ अभिभावक मारूति वैन से बच्चों को स्कूल नहीं भेजें.
⦁ अभिभावक फोटो खींचकर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर आरटीओ के मोबाइल नंबर 73547 57062 पर व्हाटसएप करें.
⦁ सहायक परिवहन अधिकारी अर्चना मिश्रा के मोबाइल नंबर 94253 04091 पर भी सूचना भी दे सकते हैं.