इंदौर। इंदौर की जिला कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले शख्स को 5 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे 5 हजार रुपए अर्थदंड भी देना होगा. ये मामला एमजी रोड थाने से संबंधित है. मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही थी. गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई.
आरोपी ने धमकी भी दी थी : बता दें कि एमजी रोड थाना क्षेत्र में रहने वाले फरियादी मुनव्वर अंसारी ने दिनांक 06 मार्च 2011 को एमजी रोड पुलिस को एक शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर यह जानकारी दी थी कि गोडाउन कैंप सेंटर उर्दू स्कूल के पास जोकि नयापुरा में स्थित है, उसको खरीदा गया. लेकिन इस पूरे मामले में शाहिद और उसके भाई सलीम ने उप पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों से साठ गांठ कर संपत्ति की फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए हैं. आरोपियों ने फरियादी को यह भी धमकी दी थी कि यदि उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई की तो उसकी झूठी शिकायत कर जेल में बंद करवा देंगे.