इंदौर। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में एक याचिकाकर्ता ने याचिका लगाई है कि 2015 में अलग-अलग तरह के पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है लेकिन उसके बाद भी शहर में पेड़ों की कटाई का दौरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि वन विभाग के कुछ अधिकारी तस्करों के साथ मिले हुए हैं. जिनकी नाक के नीचे तस्कर पेड़ों का परिवहन कर उन्हें बेच रहे है.
याचिकाकर्ता राम बहादुर ने बताया कि मध्यप्रदेश की पूववर्ती सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर 2015 में पेड़ों की 53 प्रजातियों को टीपी मुक्त किया था और ये सुविधा किसानों को दी गई थी और ये सुविधा किसानों को इसलिए दी गई थी जिससे किसान इन पेड़ों को काटकर अपना जीवन यापन कर सकें.