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हाई कोर्ट का छेड़छाड़ मामले में फरमान, आरोपी को पीड़ित से बंधवानी होगी राखी - Video conferencing

इंदौर हाईकोर्ट में एक आरोपी को इस शर्त पर छोड़ा जाएगा, कि वह पीड़िता के घर जाकर उससे रक्षाबंधन पर राखी बंधवाएगा और 11 हजार रुपए देगा. पूरे मामले के फोटोग्राफ और पेमेंट की रशीद कोर्ट को देनी होगी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

Indore High Court
इंदौर हाईकोर्ट

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Published : Aug 2, 2020, 3:25 PM IST

Updated : Aug 2, 2020, 3:50 PM IST

इंदौर ।मामला उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र का है. हाई कोर्ट में एक अनुकरणीय का मामला सामने आया है. सिंगल बेंच ने अनूठी शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को जमानत दी है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी रक्षाबंधन पर पीड़िता के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और रक्षा का वचन देगा. दरअसल एक आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी, जिसके आरोप में वह अप्रैल से बंद था.

छेड़छाड़ मामले में फरमान

आरोपी विक्रम बागरी ने इंदौर हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने आरोपी को 50 हजार की जमानत पर छोड़ने के साथ कुछ शर्तें रखीं, जिसमें एक शर्त यह है कि आरोपी 3 अगस्त को रक्षाबंधन पर दिन में 11 बजे अपनी पत्नी को साथ लेकर पीड़िता के घर राखी और मिठाई लेकर जाएगा और राखी बंधवाएगा. इसी के साथ वह पीड़िता की रक्षा का वचन देकर भाई के रूप में परंपरा अनुसार उसे 11 हजार रुपए देगा और पीड़िता के बेटे को भी 5 हजार रुपए कपड़े और मिठाई के लिए देगा.

इस मामले के फोटोग्राफ और पीड़िता को दिए पेमेंट की रसीद रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए. इसी के साथ आरोपी को लिखित में देना होगा कि कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जारी निर्देशों का पालन करेगा. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में आरोपी की ओर से एडवोकेट विशाल पाटीदार और सरकार की तरफ से एडवोकेट सुधांशु व्यास ने तर्क रखे.

Last Updated : Aug 2, 2020, 3:50 PM IST

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