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संदीप अग्रवाल हत्याकांड: आरोपी को किया गया भगोड़ा घोषित, कोर्ट ने दी 24 फरवरी तक की मोहलत - इंदौर

संदीप अग्रवाल हत्याकांड के फरार आरोपी को पुलिस ने भगोड़ा घोषित करवा दिया है. जबकि आरोपी रोहित सेठी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है.

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Published : Feb 21, 2019, 1:57 PM IST

इंदौर। जिले के विजयनगर में हुई संदीप अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस अब तक आरोपी रोहित सेठी को नहीं पकड़ पाई है. पुलिस ने फरार आरोपी को भगोड़ा घोषित कर दिया है. वहीं आरोपी ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है. न्यायालय ने रोहित को 24 फरवरी तक पेश होने की मोहलत दी है.

पुलिस अधिकारी


दरअसल कुछ दिनों पहले कारोबारी संदीप अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. एक माह बाद भी पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रोहित सेठी को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है. पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसका पीछा कर रही है. पुलिस अब उसकी संपत्ति कुर्क करने की बात भी कह रही है. पुलिस ने इसके लिए न्यायालय जाकर आरोपी को भगोड़ा घोषित करा दिया है. न्यायालय ने उसे 24 फरवरी तक पेश होने की मोहलत दी है और ऐसा नहीं होने पर उसकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी भी दी है.

पुलिस अधिकारी


वहीं आरोपी रोहित सेठी ने बुधवार को उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की है. पुलिस की मानें तो आरोपी के सरेंडर नहीं करने की स्थिति में उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी. सेठी पर 20 हजार का इनाम भी घोषित है. पुलिस ने सेठी और उसके प्रादेशिक चैनल के खातों को सीज कर दिया है. पुलिस अन्य फरार आरोपियों पर भी इनाम घोषित करने की तैयारी में है.

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