इंदौर। हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला के पति की ओर से एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है. सोमवार को इस याचिका पर कोर्ट में बहस हुई. कोर्ट के सामने महिला आरोपी के पति के वकील की ओर से तर्क रखे गए, कि हनीट्रैप मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और 60 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस चालान पेश नहीं कर रही.
हनी ट्रैप मामला: आरोपी महिला के पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज - हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला
हनी ट्रैप मामले की आरोपी महिला के पति की ओर लगाई गई पुनरीक्षण याचिका को इंदौर जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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इन्हीं तर्कों पर पुलिस की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक ने कहा कि अभी पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद 90 दिनों के अंदर पुलिस अपनी चालान डायरी कोर्ट के सामने पेश कर देगी, जिस पर कोर्ट ने सहमत होकर आरोपी महिला के पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है.
हनी ट्रेप मामले की पूरी जांच SIT कर रही है. इस हाई प्रोफाइल मामले में कई जनप्रतिनिधि मंत्री और कई अधिकारियो के तार जुड़े हुए हैं. माना जा रहा है कि इसी वजह से पूरे मामले की जांच काफी धीमी गति से हो रही है. फिलहाल 90 दिन बीत जाने के बाद पुलिस किस तरह के चालन डायरी कोर्ट के सामने पेश करती है वो देखने होगा.