इंदौर। सर्वोच्च न्यायालय तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा पारित आदेशों की अवमानना कर 25 मई को नगर पालिका निगम के वार्डों के किये गये आरक्षण के विरुद्ध 31 मई को कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की है. कोर्ट ने याचिका सुनवाई के स्वीकार कर ली है.
कांग्रेस नेता जयेश गुरनानी ने लगाई याचिका :युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयेश गुरनानी एवं पूर्व पार्षद दिलीप कौशल ने संयुक्त रूप से अभिभाषक विभोर खण्डेलवाल के माध्यम से अवमानना याचिका दायर करते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10 मई 2022 को निर्वाचन की अधिसूचना 15 दिवस में जारी करने के आदेश दिए थे. आदेश में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा के. कृष्णमूर्ति विरुद्ध यूनियन ऑफ़ इंडिया के प्रकरण में दिये गए निर्देशों अनुसार आरक्षण करने तथा सभी लंबित याचिकाओं को प्रभाव शुन्य मानते हुवे निर्वाचन कि अधिसूचना जारी करने का उल्लेख किया है.
पहले अधिसूचना निरस्त हो गई थी :उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के न्यायाधिपति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने भी 10 जनवरी 2022 को जयेश गुरनानी एवं दिलीप कौशल कि याचिका पर अंतिम निर्णय देते हुए इंदौर नगर निगम के 85 वार्डों के आरक्षण सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के नगर निगमों के आरक्षण की अधिसूचना को निरस्त किया था. वर्तमान में गत 25 मई को मध्यप्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग के आदेश पर इंदौर सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश कि नगर निगमों के वार्डो के आरक्षण कि कार्रवाई की गई थी.