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बच्ची से रेप करने वाले मुंहबोले मामा को मिली करतूत की सजा, उम्र भर रहना होगा सलाखों के पीछे, 2 लाख रुपए जुर्माना भी लगा - minor rape

इंदौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाले युवक को अपनी करनी की सजा मिल गई है. मुंहबोली भांजी से रेप करने वाले कलियुगी मामा को जिला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अब उसे जिंदगी भर जेल में रहना होगा.

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बच्ची से रेप

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Published : Feb 16, 2023, 7:11 AM IST

इंदौर। जिला कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को उम्र भर सलाखों के पीछे रहने की सजा सुनाई है. वह पीड़ित की मां का मुंहबोला भाई है. उस पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो बच्ची को दिया जाएगा. मामला करीब दो साल पुराना है.

जान से मारने की दी धमकी :जानकारी के मुताबिक, 25 फरवरी 2021 को पीड़िता की मां ने आरक्षी केंद्र एरोड्रम इंदौर पर FIR कराई कि उसकी भतीजी के पति और उसके गुरु भाई राजेश डावर उम्र 25 वर्ष निवासी जिला धार ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है. उसने बताया कि करीबी रिश्ता होने के कारण राजेश अक्सर उसके घर आता था. 14 फरवरी 2021 को वह एक बार फिर उसके घर आया और पीड़िता को अपनी बेटी के साथ खेलने का कहकर घर ले गया. 25 फरवरी की सुबह वह बच्ची को लेकर उसके घर वापस छोड़ने आया. उसके जाने के बाद बच्ची ने बताया कि इस बीच जब राजेश की पत्नी काम पर गई थी, तब उसने पीड़िता के साथ गलत काम किया. उसने धमकी दी कि यदि बच्ची ने इसका जिक्र किसी से किया तो वह उसे जान से मार देगा.

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कड़ाई से पूछताछ के दौरान जुर्म स्वीकारा :फरियादी की सूचना के आधार पर आईपीसी की धारा 376 (3), 376 (2) (च), 506 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) (एन)/6 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई. राजेश को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल लिया. इसके बाद अदालत में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया. जांच पूरी होने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर किया गया.

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खुद को बचाने पत्नी का नाम लिया :जिला अभियोजन अधिकारी अभिषेक जैन ने बताया कि पंचम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती रश्मि वाल्टर ने मामले की सुनवाई की. आरोपी ने खुद को बचाने के लिए अपनी पत्नी को जुर्म में शामिल करने की कोशिश की. कहा कि उसने बच्ची के साथ अपनी पत्नी के कहने पर दुष्‍कृत्‍य किया. तमाम सबूत और गवाहों पर गौर करने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और धारा 5(एम)/6 एवं 5(एन)/6 पॉक्सो एक्ट) में उसे आजीवन कारावास तथा कुल 4000 रुपए का अर्थदण्ड सुनाया. इस रकम में से 2 लाख रुपए पीड़ित बच्ची को प्रतिकर राशि के रूप में दिलवाए जाएंगे.

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