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सरकारी रास्तों पर निजी गेट का मामला, हाई कोर्ट ने बनाई कमेटी

लॉकडाउन में सरकारी रास्तों पर निजी गेट लगाने के मामले में इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए गेट हटाने के आदेश दिए थे.

Indore High Court
इंदौर हाई कोर्ट

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Published : Jan 23, 2021, 12:38 PM IST

इंदौर। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में सरकारी रास्तों पर निजी गेट लगाने के मामले में इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई . सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए गेट हटाने के आदेश दिए थे. इंदौर की कई कॉलोनी में गेट अभी तक नहीं हटाए गए है. गेट हटाने के मामले में हाई कोर्ट फरवरी में सुनवाई करेगा.

बता दें कि, कोरोना काल के दौरान रहवासी संघ ने सरकारी रास्तों पर गेट लगाकर रास्ते रोक लिए थे. जिसके कारण कई लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था. इन्हीं बातों को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर सुनवाई होने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने समिति गठित की है, जो गेट लगाने वाले रहवासी संघ की सुनवाई करेगी. अब इस मामले में फरवरी में सुनवाई होगी.

नोटिस जारी हुए तो हटे थे गेट

इस याचिका पर पिछले दिनों सुनवाई हुई थी. सुनवाई होने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने नगर निगम सहित अन्य विभागों को नोटिस जारी किए थे. जिसके बाद इंदौर नगर निगम ने विभिन्न कालोनियों से गेट हटा दिए थे. इंदौर के मुंबई हॉस्पिटल के समीप गुलाब बाग कॉलोनी और अन्य जगह पर अभी भी गेट लगे हुए हैं. अतः इस मामले में सुनवाई करने के बाद इंदौर हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है. जिसमें ग्राम निवेश विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन के सदस्य मौजूद रहेंगे. उनके समक्ष याचिकाकर्ता रहवासी संघ अपनी बात रखेंगे.

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