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हिंदूवादी संगठनों के 2,500 कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दर्ज किया केस, बिना अनुमति के किया था प्रदर्शन

बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के 2.5 हजार लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि यह लोग इंदौर के रिगल चौराहे पर बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे.

Police registered a case against 2.5 thousand people
पुलिस ने 2.5 हजार लोगों पर दर्ज किया केस

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Published : Aug 25, 2021, 5:48 PM IST

इंदौर। हिंदूवादी संगठनों ने इंदौर के रीगल चौराहे पर अलग-अलग घटनाओं को लेकर प्रदर्शन किया था. इस मामले में पुलिस ने ड्रोन और वीडियोग्राफी के माध्यम से तकरीबन 2,500 अज्ञात हिंदूवादी संगठन के नेताओं पर धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है. इंदौर पुलिस की अभी तक की यह सबसे बड़ी 188 की कार्रवाई है.

दरअसल प्रदेश के उज्जैन और अन्य शहरों में देश विरोधी नारे लगने की घटनाओं के संबंध में इंदौर के हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने रीगल चौराहे पर एकत्रित होकर डीआईजी को एक ज्ञापन सौंपा था. यह सभी लोग रीगल चौराहे पर बिना अनुमति प्रदर्शन कर रहे थे. इस संबंध में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों के 2,500 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

बिना अनुमति प्रदर्शन पर पुलिस ने की करवाई

कोरोना संक्रमण को देखते हुए इंदौर कलेक्टर ने बिना अनुमति प्रदर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है. इसके बाद भी इंदौर के रीगल चौराहे पर बड़ी तादाद में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता जुटे. प्रदर्शन बिना अनुमति हुआ इसलिए इंदौर पुलिस ने प्रदर्शन की वीडियोग्राफी भी करवाई थी. इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 2.5 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है.

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जिले में कलेक्टर के आदेश के अनुसार बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है. फिर भी मंगलवार को 2.5 हजार लोगों ने रिगल चौराहे पर बिना अनुमति के प्रदर्शन कर डीआईजी को ज्ञापन सौंपा था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन कर रहे 2.5 हजार लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है.

- आशुतोष बागरी, एसपी, इंदौर

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