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सरकार की नियुक्तियों के खिलाफ HC में याचिका, बहुमत साबित होने तक रोक की मांग - appointments by the government

कमलनाथ सरकार संवैधानिक पदों पर लगातार नियुक्तियां कर रही हैं. जिसके खिलाफ पूर्व राज्यमंत्री सेम पावरी ने इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है. जिसमें 14 तारीख के बाद की गई नियुक्तियों को खारिज करने और विश्वासमत हासिल करने तक नियुक्तियों में रोक लगाए जाने की मांग की है.

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सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

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Published : Mar 19, 2020, 8:44 AM IST

Updated : Mar 19, 2020, 9:16 AM IST

इंदौर। कमलनाथ सरकार एक ओर सरकार बचाने के प्रयास में जुट हुई है. वहीं दूसरी ओर संवैधानिक पदों पर लगातार तबादले और नियुक्तियां कर रही है. जिसके खिलाफ पूर्व राज्यमंत्री सेम पावरी ने हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की है. जिसमें कमलनाथ सरकार द्वारा 14 तारीख के बाद की गई नियुक्तियों को खारिज करने की मांग की गई है.

सरकार की नियुक्तियों के खिलाफ HC में याचिका

हाई कोर्ट के वकील विशाल सानोठिया ने बताया कि राज्यपाल ने 14 मार्च को एक पत्र जारी कर फ्लोर टेस्ट करवाने का आदेश दिया था. जिसमें ये कहा गया था कि आपके 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और सरकार अल्पमत में है. उसके बावजूद सरकार ने कई सवैधानिक पदों के तबादले किए, आयोग के अध्यक्ष बनाए, कई लोगों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया है.

उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट से सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों पर स्टे ऑर्डर देने की मांग की गई है. जिसके चलते सरकार जब तक फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल न करे, तब तक कोई नए पद पर नियुक्ति न कर पाए.

Last Updated : Mar 19, 2020, 9:16 AM IST

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