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जर्जर मकान पर कार्रवाई फिर निरस्त, इसी घर को बचाने विधायक आकाश ने की थी 'बल्लेबाजी' - case of shabby house reached the High Court

इंदौर के गंजी कंपाउंड स्थित विवादित जर्जर मकान पर निगम की होने वाली कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है. इस बार यह कार्रवाई कोर्ट में याचिका दाखिल होने के कारण निरस्त की गई है.

इंदौर के जर्जर मकानों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

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Published : Jul 2, 2019, 11:10 AM IST

Updated : Jul 2, 2019, 11:18 AM IST

इंदौर। जिस मकान को लेकर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अधिकारी पर 'बल्ला' चलाया था, उसे लेकर किराएदार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है. इस वजह से गंजी कंपाउंड स्थित विवादित जर्जर मकान पर निगम की होने वाली कार्रवाई एक बार फिर से स्थगित हो गई है. मकान में रह रहे किराएदारों ने पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है. जिसके बाद निगम ने अपनी कार्रवाई को निरस्त कर दिया.

इंदौर के जर्जर मकानों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

बता दें कि गंजी कम्पाउंड स्थित मकान नंबर 52-53 को जर्जर बताकर नगर निगम की टीम 26 जून को तोड़ने पहुंची थी. इस बात को लेकर नगर निगम के अधिकारी को कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश ने बल्ले से पिटाई कर दी थी. वहीं इस पूरे मामले में आकाश विजयवर्गीय को जेल भी जाना पड़ा था और प्रदेश में जमकर राजनीति भी हुई.

जर्जर मकान पर होने वाली कार्रवाई हुई निरस्त

कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील पुष्यमित्र भार्गव भी वही वकील हैं, जिन्होंने आकाश विजयवर्गीय के मामले को लेकर कोर्ट में पैरवी की थी. बताया जा रहा है कि कोर्ट में मामला जाने के बाद नगर निगम ने इस कार्रवाई को निरस्त कर दिया है. जब तक पूरे मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक इस जर्जर मकान को तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी.

Last Updated : Jul 2, 2019, 11:18 AM IST

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