इंदौर।हाई कोर्ट ने एआईएमआईएम के प्रत्याशी को बड़ी राहत प्रदान की है. अब वह अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर सकते हैं. बता दें कि पिछले दिनों ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़े एक नेता को खरगोन दंगों में हाथ होने के चलते खरगोन कलेक्टर ने खरगोन सहित आसपास के जिला में जिलाबदर के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने इंदौर हाई कोर्ट में अपील की. जहां से उन्हें राहत देते हुए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई है.
इंदौर की विधानसभा सीट 1 से प्रत्याशी :इंदौर विधानसभा सीट क्रमांक 1 के प्रत्याशी खरगोन निवासी यासिर इब्राहिम को 13 मार्च 2023 को खरगोन और उसके आसपास के जिलों से एक साल के लिए जिला बदर कलेक्टर द्वारा किया गया था. जिसकी रेट पिटीशन 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट द्वारा खारिज की गई, लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम ने उन्हें इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया. इसके बाद अधिवक्ता जील शर्मा के माध्यम से याचिका उच्च न्यायालय इंदौर में लगाई गई.