मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

MP HC Indore Bench : जिलाबदर घोषित AIMIM प्रत्याशी को मिली बड़ी राहत, इंदौर में वोटिंग के दिन तक रहने की अनुमति

इंदौर हाई कोर्ट ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के जिला बदर प्रत्याशी को इंदौर में रहकर प्रचार करने की अनमति दे दी है. इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक प्रत्याशी खरगोन निवासी यासिर इब्राहिम वोटिंग के दिन तक इंदौर में रह सकेंगे.

MP HC Indore Bench
जिलाबदर घोषित AIMIM प्रत्याशी को मिली बड़ी राहत

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 7, 2023, 9:42 AM IST

Updated : Nov 7, 2023, 5:11 PM IST

इंदौर।हाई कोर्ट ने एआईएमआईएम के प्रत्याशी को बड़ी राहत प्रदान की है. अब वह अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर सकते हैं. बता दें कि पिछले दिनों ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़े एक नेता को खरगोन दंगों में हाथ होने के चलते खरगोन कलेक्टर ने खरगोन सहित आसपास के जिला में जिलाबदर के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने इंदौर हाई कोर्ट में अपील की. जहां से उन्हें राहत देते हुए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गई है.

इंदौर की विधानसभा सीट 1 से प्रत्याशी :इंदौर विधानसभा सीट क्रमांक 1 के प्रत्याशी खरगोन निवासी यासिर इब्राहिम को 13 मार्च 2023 को खरगोन और उसके आसपास के जिलों से एक साल के लिए जिला बदर कलेक्टर द्वारा किया गया था. जिसकी रेट पिटीशन 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट द्वारा खारिज की गई, लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम ने उन्हें इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 से उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया. इसके बाद अधिवक्ता जील शर्मा के माध्यम से याचिका उच्च न्यायालय इंदौर में लगाई गई.

ये खबरें भी पढ़ें...

रोजाना पुलिस थाने में होगी हाजिरी :याचिका में यासिर इब्राहिम ने 17 नवंबर 2023 चुनाव तक इंदौर में रहकर अपना प्रचार प्रसार एवं चुनाव संबंधी कार्य करने हेतु अनुमति मांगी. तर्कों से सहमत होकर हाईकोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर 2023 तक इंदौर में रहने की अनुमति दे दी है. साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिए है कि हर सुबह 8 बजे उन्हें संबंधित थाना क्षेत्र जाकर अपनी उपलब्धता दर्शनी होगी. इससे एआईएमआईएम प्रत्याशी को राहत मिल गई. वह अब मंगलवार से शहर में प्रचार करने उतरेंगे.

Last Updated : Nov 7, 2023, 5:11 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details