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मॉब लिंचिंग का शिकार बना चूड़ी वाला जेल से रिहा, कहा- भारत के संविधान पर विश्वास, इंदौर में नहीं बेचूंगा चूड़ी - तस्लीम के खिलाफ पास्को एक्ट में मामला दर्ज

इंदौर में पिछले दिनों चूड़ी वाले तस्लीम की जमकर पिटाई हुई थी. इस मामले में देशभर में सुर्खियां बटोरी थी. सुर्खियों में आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्लीम को जेल पहुंचा दिया था. लगभग तीन माह बाद तस्लीम को जमानत (Chudi Wala Taslim in Indore Released From Jail) मिली है. जेल से बाहर आए तस्लीम ने ईटीवी भारत के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि 'उसे भारत के संविधान पर विश्वास है.'

chudi wala Taslim in Indore released from jail
मॉब लिंचिंग का शिकार बना चूड़ी वाला जेल से रिहा

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Published : Dec 9, 2021, 4:22 PM IST

Updated : Dec 9, 2021, 5:45 PM IST

इंदौर। छेड़छाड़ का आरोपी और मॉब लीचिंग का शिकार हुआ चूड़ी वाला तस्लीम जेल से रिहा (Chudi Wala Taslim in Indore Released From Jail) हो चुका है. करीब 107 दिन जेल में बिताने के बाद उसे इंदौर हाई कोर्ट से जमानत मिली. तस्लीम के साथ हुई मारपीट का वीडियो देशभर में चर्चा का विषय बना था. वहीं पुलिस ने नकली आधार कार्ड बनाकर रखने और नाबालिग बच्ची की शिकायत पर तस्लीम के खिलाफ पास्को एक्ट में मामला दर्ज (Case Registered Against Taslim Under POSCO Act) कर जेल भेज दिया था. जेल से रिहा होने के बाद तस्लीम ने इटीवी भारत के संवाददाता से चर्चा की. तस्लीम ने कहा कि उसे आज भी भारत के संविधान पर है.

मॉब लिंचिंग का शिकार बना चूड़ी वाला जेल से रिहा

टाइपराइटर की वजह से बने दो आधार कार्ड

तस्लीम का कहना है कि उसके साथ जिस तरह की घटना हुई उस घटना का उसे भी दुख है. मैं राज्य शासन से यहीं मांग करता हूं कि मुझे न्याय मिले. मैं सालों से इंदौर में व्यापार करने के लिए आ रहा हूं. मेरे पिता और दादा भी यहीं काम करते थे. जो इल्जाम मुझ पर लगाए है वह गलत है. मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूं. घटना के वक्त कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे पैसे भी छिन लिए. मेरे साथ मारपीट भी की.

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दो आधार कार्ड वाले सवाल पर तस्लीम ने कहा कि आधार बनाने वाले ने पहले मेरा नाम अस्लीम लिख दिया था. इसके बाद मैंने नाम ठिक करवाया और तस्लीम नाम का आधार कार्ड बनवाया. यदि मैं गलत होता तो मौके से भाग जाता, मैं सही हूं. मुझे भारत के और भारत के संविधान पर पूरा विश्वास है. आने वाले दिनों में मेरे साथ न्याय जरूर होगा.

107 दिन जेल में रहा तस्लीम

तस्लीम इंदौर की सेंट्रल जेल में तकरीबन 107 दिन बंद रहा. इसके बाद कोर्ट में पैरवी करते हुए तस्लीम के वकील ने विभिन्न तरह के तर्क रखें. इसके बाद तस्लीम को जमानत मिली. जेल से छूटने के बाद ईटीवी भारत संवादाता संदीप मिश्रा से तस्लीम ने बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा और भारत के संविधान पर विश्वास जताया.

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Last Updated : Dec 9, 2021, 5:45 PM IST

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