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अस्पताल में मरीज से रेप करने वाले मेल नर्स को 10 साल की सजा

इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती थैलीसीमिया पीड़ित नाबालिग से रेप करने के जुर्म में मेल नर्स को 10 साल की सजा सुनाई गई. रेप की घटना करीब ढाई साल पहले की है. (Mail nurse rape patient in hospital) (Mail nurse sentenced to 10 years)

Mail nurse rape patient in hospita
इंदौर में मेल नर्स को सजा

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Published : Apr 19, 2022, 7:34 PM IST

इंदौर।इंदौर की जिला कोर्ट ने एक मेल नर्स को 10 साल की सजा से दंडित किया है. मेल नर्स ने थैलेसीमिया पीड़ित नाबालिग के साथ रेप किया था. बाणगंगा पुलिस ने मेल नर्स के खिलाफ पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. पूरा ही मामला कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया.

ढाई साल चला केस :बता दें कि पूरा मामला एक नंवबर 2019 का है. एक नाबालिग युवती अपनी मां के साथ थैलीसीमिया का इलाज करवाने के लिए बाणगंगा क्षेत्र में ही मौजूद एक हॉस्पिटल में गई हुई थी. इसी दौरान तकरीबन रात को 9:30 बजे पीड़ित युवती की मां कुछ काम से हॉस्पिटल के बाहर गई और इसी बात का फायदा उठाकर मेल नर्स ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

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सजा के साथ जुर्माना भी भरना होगा :इसके बाद पीड़िता की मां ने पूरे मामले की शिकायत बाणगंगा पुलिस से की थी. पुलिस ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभिन्न पक्षों को सुनते हुए आरोपी को 10 साल की सजा से दण्डित करते हुए 3000 के अर्थदंड से भी दण्डित किया है. बता दें कि इंदौर की जिला कोर्ट महिला अपराधों को लेकर काफी सख्त है और पहले भी ऐसे मामलों में कोर्ट के द्वारा आरोपियों को सख्त सजा दी जा चुकी है.

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