इंदौर।इंदौर की जिला कोर्ट ने एक मेल नर्स को 10 साल की सजा से दंडित किया है. मेल नर्स ने थैलेसीमिया पीड़ित नाबालिग के साथ रेप किया था. बाणगंगा पुलिस ने मेल नर्स के खिलाफ पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. पूरा ही मामला कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाया.
ढाई साल चला केस :बता दें कि पूरा मामला एक नंवबर 2019 का है. एक नाबालिग युवती अपनी मां के साथ थैलीसीमिया का इलाज करवाने के लिए बाणगंगा क्षेत्र में ही मौजूद एक हॉस्पिटल में गई हुई थी. इसी दौरान तकरीबन रात को 9:30 बजे पीड़ित युवती की मां कुछ काम से हॉस्पिटल के बाहर गई और इसी बात का फायदा उठाकर मेल नर्स ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.