इंदौर।दहेज के मामले में एक पति को जिला कोर्ट ने राहत दी है. लगातार सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने पति और परिजनों पर दर्ज मामले को रद्द करने के आदेश दिए हैं.
2014 को मयूर की शादी पीड़िता से हुई थी, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर पत्नी ने पुलिस को पति व परिजनों की दहेज संबंधी शिकायत दर्ज करवाई थी. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी की शिकायत पर पति मयूर व परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ दहेज संबंधी मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था. वही यह मामला इंदौर की जिला कोर्ट में चल रहा था. पति ने कोर्ट में भी याचिका दायर करते हुए एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन इंदौर कोर्ट से मयूर को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली.वहीं इंदौर की जिला कोर्ट में लगातार इस पूरे मामले का ट्रायल चल रहा था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पति व परिजनों पर दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया.