इंदौर।कोरोना संक्रमण दर कम होने के बाद अब कल यानि 1 जून से इंदौर अनलॉक हो रहा है. इंदौर कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं. इंदौर में अनलॉक की प्रकिया के पहले फेज में कई गतिविधियों में छूट दे दी गई है. 1 जून से अनलॉक प्रकिया शुरु होने के बाद शहर को धीरे- धीरे कोरोना मामले की स्थिति के मद्देनजर पूरी तरह खोलने की प्रशासन योजना बना रहा है.
इंदौर में कल से यहां मिलेगी रियायत
- इंदौर में अनलॉक के पहले फेज में समस्त प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू हो जाएंगी, जिसके अब बेरोजगारी की मार झेल रहे मजदूरों को राहत मिलने का आसार है. इसके अलावा उद्योगों में कच्चे माल और तैयार माल का परिवहन भी कल से हो सकेगा.
- कल से इंदौर में अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनी और अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल, केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी, पशु आहार की दुकानें खुलेंगी.
- इंदौर में मंडी, खाद बीज / कृषि यंत्र की दुकानें और सभी कृषि गतिविधियां कल से चालू हो जाएंगी.
- शहर में रेस्टोरेंट और भोजनालयों को केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खोलने की अनुमति होगी. लॉज, होटल केवल आगन्तुकों के लिए रूम डायनिंग के साथ खुलेंगे.
- बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम के साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केवल नेटवर्क
- नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, सहकारी साख समिति, कैश मेनेजमेंट एजेंसीज आदि का संचालन एवं आवागमन
- इलेक्ट्रीशियन , प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आवागमन
- एम्बुसेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण प्रदेश में आवागमन
- अस्पताल/ नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मचारी
- सार्वजनिक परिवहन (निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से)
- सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही
- निजी सुरक्षा सेवाएं
- घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प/मेड, कुक आदि का आवागमन
- ई-कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी
- रेड जोन के बाहर के गांवों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के कार्य
- फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल/ डीजल/केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण, फल-सब्जी का परिवहन, डाक और कोरियर सेवाएं
- मोहल्लों/ कॉलोनियों में एकल दुकानें, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज
- समस्त सिविल मरम्मत कार्य तथा नवीन कंस्ट्रक्शन गतिविधियां
- परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र और परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी /अधिकारियों का आवागमन
- ऑटो, ई-रिक्शा में 2 सवारी, टैक्सी / निजी 4 पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 सवारी कोविड प्रोटोकॉल के साथ
- जिला स्तर पर परंपरागत लेबर मार्किट कोविड प्रोटोकॉल के साथ
- व्यक्तियों और वस्तुओं का राज्य के भीतर और राज्य के बाहर आवागमन