इंदौर।शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पत्नी ने अपने पति की शिकायत पुलिस से की है. पुलिस ने इस पूरे मामले में पत्नी की शिकायत के आधार पर पति के सोशल मीडिया उपयोग करने को लेकर धारा 144 लगा दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. मामले के अनुसार पत्नी ने शिकायत में कहा है कि उसको पति पर भरोसा नहीं है. पत्नी ने डीसीपी आरके सिंह को जानकारी दी कि पति के पास मेरे कुछ अश्लील वीडियो और फोटो मौजूद हैं. जिनका उपयोग पति बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकता है.
आदेश नहीं मानने पर गिरफ्तारी :प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने इस पूरे मामले में पीड़िता पत्नी को समझाइश दी लेकिन जब पीड़िता द्वारा पति के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गई तो डीसीपी ने इस पति के खिलाफ धारा 144 लगा दी. इसके तहत पति द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं किया जा सकता. धारा 144 में अलग-अलग तरह के सेक्शन रहते हैं. उनका प्रयोग करते हुए डीसीपी ने यह कार्रवाई की है. इस दौरान यदि पति अपनी पत्नी के अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करेगा तो धारा 144 का उल्लंघन होगा. इंदौर पुलिस ने पहली बार ने किसी मामले में इस तरह की धारा का प्रयोग किया है.