इंदौर।सुरंग बनाकर महिला बाउंसर के माध्यम से गुंडागर्दी कर प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश वाले आरोपियों के खिलाफ इंदोर जिला न्यायालय ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. दरअसल, नंदलालपुरा निवासी पीड़िता सायमा निज़ाम अहमद ने जिला कोर्ट इंदौर में अपने वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे के माध्यम से परिवाद याचिका प्रस्तुत कर बताया कि वह पूरे परिवार सहित साल से अपने ससुराल के पैतृक निवास नंदलालपुरा के भवन में रहती है. जिसको लेकर पीड़िता के पास सन 2011 की रजिस्ट्री भी है. किंतु कुछ समय पहले पास ही में रहने वाले हीरामणी पांचाल ने खुद को एक अन्य महिला हुस्नआरा का आम मुख्तियार बनकर हीरामणी ने विक्रेता के रूप में अपने ही पति नंदकिशोर पांचाल और लड़को मनोज पांचाल, राकेश,प्रदीप पांचाल खरीदार बनाकर नंदलालपुरा के संपति को बेचना दिखाकर फर्जी रजिस्ट्री सन 2013 में करवा ली.
फर्जी रजिस्ट्री करा ली :फर्जी रजिस्ट्री करवा कर कई सालों तक साल तक चुप बैठकर बाद में आरोपियों ने उसके निवास के पास ही से 7 से 8 फिट सुरंग बनाकर महिला बाउंसर लगाकर कब्जा करने के प्रयास करते हुए गुंडागर्दी एवं गालीगलौज की. जब पीड़िता को उक्त फर्जी रजिस्ट्री के जानकारी प्राप्त हुई, जिसको देखने पर पीड़िता को पता चला कि चिंतामणि पांचाल ने विक्रेता बनकर और अपने पति, बेटों को खरीदार बनाकर रजिस्ट्री कराई. रजिस्ट्री में फर्जी लेनदेन की राशि का उल्लेख करते हुए चिंतामणि को उक्त राशि को रजिस्ट्री में नीचे लिखे अनुसार प्राप्त होना बताया. रजिस्ट्री में ऐसे रुपयों के ट्रांजेक्शन का मोड ही नहीं बताया और बगैर वास्तविक लेनदेन के ऐसी रजिस्ट्री तैयार करवाई.