इंदौर।इसी माह की एक जुलाई प्रतिबंधित की गई सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, परिहवन, संग्रहण, वितरण, ब्रिकी व उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में शहर के प्लास्टिक उत्पादक, निर्माता व व्यापारिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य शासन के निर्देशानुसार प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स 2016, 2021 व 2022 के नियम व संशोधन अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के 17 आइटम्स के उत्पादन, परिवहन, संग्रहण, वितरण, ब्रिक्री, उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है.
प्रतिबंधित 17 आइटम्स के संबंध में विस्तार से चर्चा :बैठक में आयुक्त द्वारा प्लास्टिक विक्रेता, उत्पादक, निर्माताओं से प्रतिबंधित 17 आइटम्स के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए आगामी 1 अगस्त 2022 से शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, निर्माण, विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध करने की बात कही. साथ ही नगर निगम द्वारा गठित टीम में स्वास्थ्य अधिकारी, सब इंजीनियर, सहायक राजस्व अधिकारी के माध्यम से रेंडमली प्लास्टिक उत्पादक व निर्माणकर्ता फैक्ट्री व कारखाने का निरीक्षण करने के संबंध में भी जानकारी दी गई. टीम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.