इंदौर।शहर में रामनवमी के दिन जूनी इंदौर क्षेत्र में बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी ढह जाने के बाद 36 मौतों के जख्म अभी भी नहीं भरे हैं. इस मामले में इंदौर हाई कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम सहित मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया. 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. बता दें कि ये हादसा होने के बाद लगातार जांच हुई. इस दौरान मंदिर को वहां से शिफ्ट किया गया और बावड़ी को पूरी तरह से समतल कर दिया गया था. Indore Temple Tragedy
नगर निगम व मंदिर ट्रस्ट से मांगा जवाब :हाई कोर्ट ने इस मामल में अब बलेश्वर ट्रस्ट और नगर निगम को नोटिस जारी किया है. सरकार से भी मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट और आपराधिक प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया है. बता दें इंदौर हाई कोर्ट में पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अदिती मनीष यादव के माध्यम से दो अलग-अलग जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की है. इस मामले में मृतकों को 25 लाख मुआवजे के साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है. Indore Temple Tragedy