इंदौर।शहर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन बावड़ी की स्लैब ढहने के कारण 36 लोगों की मौत हो गई थी. इस पूरे मामले में जहां मजिस्ट्रियल जांच चल रही है तो वहीं कौन दोषी है, इसको लेकर तीन जनहित याचिकाएं इंदौर हाई कोर्ट में लगी हुई हैं. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी. इस मामले में बेलेश्वर महादेव ट्रस्ट भी पक्षकार होगा. उन्होंने कोर्ट के समक्ष एक आवेदन पेश किया था और उस आवेदन को इंदौर हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद अब बेलेश्वर महादेव ट्रस्ट भी पूरे मामले में पक्षकार होगा.
याचिकाओं में ये दलीलें :अब इस पूरे मामले में 16 जून को सुनवाई होगी. बता दें कि पिछले दिनों 3 जनहित याचिकाएं इंदौर हाईकोर्ट में लगी थीं. जहां पहली जनहित याचिका कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी की ओर से लगाई गई है तो वहीं दूसरी पूर्व पार्षद महेश गर्ग और तीसरी जनहित याचिका राजेंद्र सिंह ने दायर की है. पहली दो याचिकाओं में एडवोकेट मनीष यादव और तीसरी में एडवोकेट चंचल गुप्ता पैरवी कर रहे हैं. पहली दो याचिकाओं में बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने और पूरे मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने की मांग की गई है.