मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

Indore Suicide Case: कोर्ट ने सुसाइड मामले में आरोपी पति को सुनाई सजा, 7 साल की सजा - इंदौर की जिला कोर्ट

इंदौर की जिला कोर्ट ने पत्नी की खुदकुशी के मामले में पति को 7 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट में कई वर्षों से मामला विचारधीन था. जिसके बाद कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों के आधार पर आरोपी पति को दंडित किया है. पूरा मामला इंदौर की जिला कोर्ट में काफी वर्षों से पेंडिंग चल रहा था.

Indore Suicide Case
कोर्ट ने पत्नी सुसाइड केस के मामले में आरोपी पति को सुनाई सजा

By

Published : Apr 9, 2023, 4:18 PM IST

इंदौर।कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों के आधार पर आरोपियों को 7 साल की सजा करने के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है. महिला ने पति सहित अन्य लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर अपने घर में खुदकुशी कर ली थी. इस पूरे ही मामले में पुलिस ने आरोपी पति सहित विभिन्न लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और प्रकरण दर्ज करने के बाद पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

जानें क्या था मामला: कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई कर आरोपी पति सहित अन्य लोगों को 7 साल की सजा से दंडित किया है. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, पूरे ही मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ठाकुर ने फैसला सुनाया है. दरअसल साल 2015 में लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में रहने वाली तृप्ति यादव ने सुसाइड कर लिया था. तृप्ति के ससुर अशोक उसे संदिग्ध हालत में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था.

Also Read: रेप से जुड़ी अन्य खबरों को पढ़ने के लिए क्लिक करें

ससुराल वाले करते थे प्रताड़ित:तृप्ति के परिवार वालों ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उसका पति अभिषेक, ससुर अशोक, सास शकुंतला, ननद प्रीति, रितु और नंदोई मनोहर दहेज कम लाने को लेकर आए दिन प्रताड़ित करते थे. इन्हीं सब लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली थी. फिलहाल कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्को के आधार पर आरोपियों को 7 साल की सजा से दंडित कर दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details