इंदौर।कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों के आधार पर आरोपियों को 7 साल की सजा करने के साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है. महिला ने पति सहित अन्य लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर अपने घर में खुदकुशी कर ली थी. इस पूरे ही मामले में पुलिस ने आरोपी पति सहित विभिन्न लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और प्रकरण दर्ज करने के बाद पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था.
जानें क्या था मामला: कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई कर आरोपी पति सहित अन्य लोगों को 7 साल की सजा से दंडित किया है. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, पूरे ही मामले में अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ठाकुर ने फैसला सुनाया है. दरअसल साल 2015 में लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में रहने वाली तृप्ति यादव ने सुसाइड कर लिया था. तृप्ति के ससुर अशोक उसे संदिग्ध हालत में इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे. जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था.