इंदौर। स्पेशल कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व डिप्टी कलेक्टर की संपत्ति को अधिग्रहित करने का आदेश दिया है. मामला भ्रष्टाचार से संबंधित था और इंदौर की विशेष न्यायालय में सुनवाई चल रही थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.पूर्व डिप्टी कलेक्टर की मौत हो चुकी है.
क्या है मामला: इंदौर की विशेष न्यायालय के द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर एक मामले में सुनवाई की जा रही थी. शनिवार को इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े पूर्व डिप्टी कलेक्टर हुकम चंद सोनी को सजा सुनाते हुए उनकी संपत्तियों को अधिग्रहण करने के आदेश दिए हैं. डिप्टी कलेक्टर की मौत हो चुकी है. हुकम चंद सोनी उज्जैन संभाग के शाजापुर में डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे इस दौरान उन्होंने विभिन्न तरह का भ्रष्टाचार किया था और कोर्ट में मामला विचाराधीन था.