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भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पटवारी को कोर्ट ने दी ऐसी सजा कि रिश्वत लेने से पहले कई बार सोचोगे - अनुपातिक संपत्ति ज्यादा मिली

इंदौर की जिला अदालत ने एक पटवारी को भ्रष्टाचार के मामले में 4 साल की सजा के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट ने विभिन्न तरह के तर्कों से सहमत होते हुए ये फैसला सुनाया. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 64 वर्षीय पटवारी को 26 लाख 50 हजार का जुर्माना भी देना होगा. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी व उसके परिवार की चल-अचल संपत्ति जब्त की जाएगी. Patwari sentenced 4 years

Patwari sentenced 4 years imprisonment
भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पटवारी सजा व जुर्माना

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 1, 2023, 4:23 PM IST

इंदौर।जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय इंदौर ने आरोपी बाबूलाल गोमर निवासी जिला उज्जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया है. प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में विशेष लोक अभियोजक डॉ.पद्मा जैन द्वारा की गई. प्रकरण में अभियोजन द्वारा 32 गवाह पक्ष व समर्थन में प्रस्तुत किये गये. पद्मा जैन द्वारा अंतिम बहस में लिखित तर्क देते हुए आरोपी को अधिकतम दंड दिए जाने का निवेदन किया.

पूरी प्रॉपर्टी की जांच हुई :मामले के अनुसार फरियादी दिनेश पिता सुंदरलाल मालवीय की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान पाया गया कि प्रकरण में लूटे गये सोने के जेवर कुल वजनी 323 ग्राम और चांदी के जेवर वजनी 2 किलो 320 ग्राम पटवारी बाबूलाल गोमर के थे. जो उक्त अपराध में आरोपीगण से जब्त किये गए. उक्त प्रकरण में आरोपीगण के कब्जे से बाबूलाल पटवारी और उसकी पत्नी तेजूबाई और पुत्र कृष्णा सिंह के नाम पर दर्ज कृषि भूमि, बैंक खातों की पास बुक और बीमा पॉलिसी आदि भी जब्त की गई.

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अनुपातिक संपत्ति ज्यादा मिली :इस प्रकार पटवारी बाबूलाल गोमर के पास गैर अनुपातिक संपत्ति होना पाया गया. थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जिला उज्जैन को पत्र प्रेषित किया गया. जिसके आधार पर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच ओपी सागोरिया उप पुलिस अधीक्षक को सौपी गई. इसमें पाया गया कि आरोपी 07 मार्च 1987 से लोकसेवक पटवारी के पद पर नियुक्त था. आरोपी ने अपने शासकीय सेवाकाल में आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की है.

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